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UGC नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, केंद्र सरकार को पुनर्विचार का निर्देश: रा... Supreme Court Halts Ugc Rules
SattaKiJung की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नए नियमों पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिससे देशभर में इन नियमों का विरोध कर रहे छात्रों को राहत मिली है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या की बेंच ने नियमों की अस्पष्टता और संभावित दुरुपयोग को लेकर चिंता जताई है।
मृत्युंजय तिवारी, एडवोकेट विनीत जिंदल और राहुल दीवान की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह टिप्पणी की, जिसमें नियमों को सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभावपूर्ण बताया गया था।
यूजीसी ने 13 जनवरी को 'प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन्स, 2026' नामक इन नए नियमों को नोटिफाई किया था, जिनका उद्देश्य कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में SC, ST और OBC छात्रों के खिलाफ जातीय भेदभाव को रोकना था।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी कर इस मामले पर जवाब मांगा है और नियमों का मसौदा फिर से तैयार करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल 2012 के यूजीसी नियम ही देशभर में लागू रहेंगे।
मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।
यह घटनाक्रम राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा नीति और समानता के सिद्धांतों पर महत्वपूर्ण बहस को जन्म देता है, जिसमें सरकार की भूमिका और न्यायपालिका के हस्तक्षेप पर सवाल उठ रहे हैं।
भारत में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े नीतिगत बदलावों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।
देश भर में इस फैसले का असर देखने को मिलेगा क्योंकि यह सरकार के उच्च शिक्षा संबंधी दृष्टिकोण को प्रभावित करता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय भी इस मामले पर नजर बनाए हुए है।
- सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियमों पर लगाई रोक।
- केंद्र सरकार को नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने का निर्देश।
- भेदभाव के आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला।
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Posted on 30 January 2026 | Visit sattakijung.com for more stories.
