सागर धनखड़ मामला: पहलवान सुशील कुमार को कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज Sushil Kumar Bail Denied Again

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सागर धनखड़ मामला: पहलवान सुशील कुमार को कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज Sushil Kumar Bail Denied Again news image

सागर धनखड़ मामला: पहलवान सुशील कुमार को कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज Sushil Kumar Bail Denied Again

दिल्ली में, SattaKiJung की रिपोर्ट के अनुसार, ओलंपिक पहलवान सुशील कुमार को सागर धनखड़ हत्याकांड में एक और झटका लगा है।

रोहिणी अदालत ने शुक्रवार को सुशील कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी, जो 2021 के सागर धनखड़ हत्याकांड में आरोपी हैं।

यह मामला मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज है।

पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जमानत रद्द कर दी थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) सुशील कुमार ने आरोपी के वकील, दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।

अदालत द्वारा विस्तृत आदेश जल्द ही अपलोड किया जाएगा।

मृतक के पिता की वकील एडवोकेट जोशिनी तुली ने जमानत याचिका का विरोध किया।

13 जनवरी को अदालत ने सुशील कुमार द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था।

सुशील कुमार ने परिस्थितियों में बदलाव को देखते हुए यह याचिका दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि रोहिणी अदालत में अभियोजन पक्ष के सभी महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है।

अधिवक्ता आर एस मलिक आरोपी सुशील कुमार की ओर से अदालत में पेश हुए।

यह घटना भारतीय **खेल** जगत के लिए एक दुखद अध्याय है, जिसमें एक प्रतिभाशाली पहलवान का करियर इस तरह के गंभीर आरोपों से प्रभावित हुआ है।

**एथलेटिक्स** और कुश्ती जैसे **खेल** में अनुशासन और नैतिकता का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इस मामले का असर अन्य युवा खिलाड़ियों पर भी पड़ सकता है।

**टेनिस** और **फुटबॉल** जैसे अन्य **खेलों** में भी खिलाड़ियों को नैतिक मूल्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाता है।

इस पूरे मामले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, और अदालत के विस्तृत आदेश का इंतजार है।

यह मामला **हॉकी** जगत के लिए भी एक सबक है, कि किसी भी विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहिए।

  • रोहिणी कोर्ट ने सुशील कुमार की जमानत याचिका खारिज की।
  • सुशील कुमार 2021 के सागर धनखड़ हत्याकांड में आरोपी हैं।
  • सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी सुशील कुमार की जमानत रद्द की थी।

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Posted on 07 February 2026 | Visit sattakijung.com for more stories.

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