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पैन-आधार लिंकिंग: डेडलाइन करीब, 31 दिसंबर तक करें, वरना पैन निष्क्रिय! Link Pan Card Soon Deadline
SattaKiJung की रिपोर्ट के अनुसार, अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो आपके पास अब केवल 8 दिन बचे हैं।
31 दिसंबर, 2025 तक ऐसा करने में विफल रहने पर, आपका पैन कार्ड 1 जनवरी, 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा।
इसका मतलब है कि आप आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं कर पाएंगे, आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा, और यहां तक कि आपके वेतन खाते में आने या एसआईपी जैसे निवेश में भी समस्याएं हो सकती हैं।
विशेष रूप से, जिन व्यक्तियों ने 1 अक्टूबर, 2024 से पहले आधार नामांकन आईडी का उपयोग करके पैन प्राप्त किया है, उन्हें किसी भी स्थिति में 31 दिसंबर, 2025 तक इसे लिंक करना होगा।
आधार नामांकन आईडी के माध्यम से पैन प्राप्त करने वालों को भी लिंकिंग प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
इंदौर के चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) सर्वज्ञ जैन के अनुसार, समय पर आधार-पैन लिंकिंग कई संभावित परेशानियों से बचा सकती है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि निष्क्रिय पैन के साथ बैंक लेनदेन या अन्य उपयोग कानून के तहत पैन प्रदान न करने के समान माना जाएगा।
समय रहते अपने वित्त से जुड़े इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करें ताकि भविष्य में किसी भी समस्या से बचा जा सके।
यह कदम आपके निवेश और वित्तीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
पैन निष्क्रिय होने को लेकर नियम यह है कि निष्क्रिय पैन का उपयोग करने पर माना जाएगा कि आपने कानून के तहत पैन नहीं दिया।
इसलिए, समय सीमा का पालन करना महत्वपूर्ण है।
- पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2025 है।
- लिंक न करने पर 1 जनवरी, 2026 से पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
- निष्क्रिय पैन से आईटीआर फाइलिंग, रिफंड और निवेश में बाधाएँ आएँगी।
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Posted on 23 December 2025 | Visit sattakijung.com for more stories.
